राष्ट्रीय: संदेशखाली के ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आखिरकार शाहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की
कोलकाता, 26 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आखिरकार संदेशखाली के ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर सोमवार को फरार तृणमूल कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
ग्रामीणों द्वारा शेख शाहजहाँ के खिलाफ विभिन्न आरोपों वाली 70 से अधिक शिकायतों के आधार पर संदेशखाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इन शिकायतों में महिलाओं का उत्पीड़न, कृषि भूमि को जबरन हड़पना और कौड़ियों के भाव इन्हें हड़पने के लिए दूसरों के खेतों में खारा पानी डालना शामिल है। एक जिला पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की।
शेख शाहजहां 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ जवानों पर हुए हमले का आरोपी मास्टरमाइंड भी है।
इस बीच, सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने स्पष्ट रूप से कहा कि शेख शाहजहाँ की गिरफ्तारी पर कोई स्थगन आदेश नहीं है और इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने रविवार को दावा किया था कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है।
उन्होंने कहा, ''मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पुलिस पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। रोक सिर्फ ईडी और सीपीएएफ कर्मियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन पर थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अदालत ने कभी भी पुलिस को शेख शाहजहाँ को गिरफ्तार करने से परहेज करने के लिए नहीं कहा।"
कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को यह भी निर्देश दिया कि राज्य में सबसे अधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला नोटिस जारी करके शाहजहाँ को संदेशखाली से संबंधित मामले में एक पक्ष बनाया जाए।
मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होनी है।
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Created On :   26 Feb 2024 5:40 PM IST