राष्ट्रीय: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 'व्यूहम' पर 9 फरवरी तक फैसला लेने को कहा
हैदराबाद, 5 फरवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को सेंसर बोर्ड को जाने-माने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की विवादित फिल्म 'व्यूहम' पर 9 फरवरी से पहले फैसला लेने को कहा।
कोर्ट ने रिवाइजिंग कमेटी को निर्देश दिया कि वह एक बार फिर से फिल्म की समीक्षा करें और 9 फरवरी से पहले अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे।
यह मामला सोमवार को एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया और दोनों पक्षों ने इसके समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं।
एकल न्यायाधीश पीठ ने पहले सेंसर बोर्ड को तीन सप्ताह के भीतर नया सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने पर निर्णय लेने को कहा था।
अदालत ने 22 जनवरी को राजनीतिक थ्रिलर के लिए सेंसर प्रमाणपत्र के निलंबन को तीन सप्ताह तक बढ़ा दिया था। जज ने सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी को फिल्म की एक बार फिर समीक्षा करने और आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का निर्देश दिया है।
यह आदेश निर्माता दसारी किरण कुमार की याचिका पर आया, जिन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज को निलंबित करने वाले अंतरिम आदेश को हटाने की गुहार लगाई थी।
यह फिल्म, जो कथित तौर पर टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के प्रति अपमानजनक है, मूल रूप से 29 दिसंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली थी।
नायडू के बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने फिल्म के सेंसर प्रमाणपत्र को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 28 दिसंबर को इस आधार पर रिलीज को निलंबित कर दिया कि पुनरीक्षण समिति फिल्म को प्रमाणपत्र देने के कारण बताने में विफल रही, जबकि शुरुआत में आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया था।
अदालत ने पाया कि पुनरीक्षण समिति ने प्रमाणपत्र जारी कर दिया, हालांकि कोई बड़ा विलोपन या परिवर्तन नहीं किया गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के निधन और उनके बेटे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो अब मुख्यमंत्री हैं, के राजनीति में प्रवेश के आसपास की स्थितियों के बारे में है।
लोकेश ने अपनी याचिका में विवादास्पद फिल्म में चंद्रबाबू नायडू की छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए फिल्म की रिलीज के प्रमाणपत्र को चुनौती दी थी।
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Created On :   5 Feb 2024 7:59 PM IST