तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे इंजीनियर राशिद, पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की लिए मिली राहत
नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। बारामूला के सांसद और अवामी इत्तिहाद पार्टी (एआईपी) के प्रमुख शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राशिद को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें 2 जून तक के लिए राहत दी है।
दरअसल, इंजीनियर राशिद के पिता हाजी खजीर मोहम्मद शेख का रविवार रात निधन हो गया था। 85 वर्षीय हाजी खजीर मोहम्मद शेख पिछले एक महीने से एम्स में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था।
इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए राशिद इंजीनियर को 5 मई से 10 मई तक अपने पिता से एम्स में मिलने के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की कस्टडी पैरोल दी थी। अब पिता के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है।
इंजीनियर राशिद के पिता के निधन के बाद एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों से एक भावुक अपील की थी कि वे जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करें, ताकि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार और जनाजे की नमाज में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि किसी बेटे के लिए अपने पिता को अंतिम विदाई देने से वंचित होने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। राजनीतिक मतभेदों से परे, व्यक्तिगत त्रासदी और दुख के ऐसे क्षणों में मानवीय संवेदनाओं को ही सर्वोपरि रखा जाना चाहिए।
गौरतलब है कि संसद में बारामूला का प्रतिनिधित्व करने वाले राशिद इंजीनियर को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था। वे 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राशिद ने उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था।
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Created On :   18 May 2026 1:44 PM IST












