ट्विशा शर्मा डेथ केस सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक, सीबीआई और आरोपियों को नोटिस
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। ट्विशा के पिता की ओर से मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने सीबीआई, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
ट्विशा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि मामले की सुनवाई भोपाल के बजाय दिल्ली में कराई जाए। याचिका पर अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। वहीं, निचली अदालत की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
दरअसल, भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले ने उस समय तूल पकड़ा, जब उनके परिवार ने घटना को लेकर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। ट्विशा पूर्व मॉडल और अभिनेत्री थीं। उन्होंने मॉडलिंग के साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था।
उन्होंने बाद में एमबीए किया और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने लगीं। उनकी मुलाकात समर्थ सिंह से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी और दोनों की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी। वह 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं।
उनकी मौत के बाद मायके वालों ने ट्विशा के पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न और गंभीर मानसिक यातना देने का आरोप लगाया। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने दावा किया था कि पति समर्थ का व्यवहार शादी से पहले ही ठीक नहीं था और हनीमून के दौरान भी उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव हुआ था। वहीं, सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह भी दहेज के लिए उसे परेशान करती थी।
ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर, कान और हाथ पर चोट के निशानों की पुष्टि हुई थी। ये चोटें मौत से पहले लगी थीं। मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं, अपनी जमानत याचिका में गिरिबाला ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए। आवेदन में दावा किया गया कि उसे ड्रग्स की लत थी और नशा नहीं मिलने पर उसका व्यवहार असामान्य हो जाता था।
वहीं, ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा ने बताया कि ट्विशा बहुत परेशान थी और उसने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए नोएडा वापस आने की इच्छा जाहिर की थी।
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Created On :   16 Oct 2026 4:08 PM IST












