इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को गाजा में मानवीय सहायता बहाल करने का दिया आदेश

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को गाजा में मानवीय सहायता बहाल करने का दिया आदेश
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने गाजा में मानवीय सहायता पर रोक को लेकर इजरायल को फटकार लगाई। आईसीजे ने इजरायल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को बनाए रखने और वहां के लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने की सलाह दी।

संयुक्त राष्ट्र, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने गाजा में मानवीय सहायता पर रोक को लेकर इजरायल को फटकार लगाई। आईसीजे ने इजरायल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को बनाए रखने और वहां के लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने की सलाह दी।

बता दें, महासभा के अनुरोध पर बुधवार को हेग में जारी की गई यह राय केवल एक सलाहकारी राय है। वैसे तो इजरायल इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र की जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि इजरायल ने युद्ध के लिए वहां के नागरिकों को भूखा रखा। ऐसे में उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसका उसे सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही इजरायल को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फिलिस्तीन में लोगों को भोजन, पानी, कपड़े, बिस्तर, ईंधन, चिकित्सा आपूर्ति और सेवाओं सहित दैनिक जीवन की आवश्यकताओं वाली चीजों की आपूर्ति की जाए।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में लोग अकाल और भुखमरी के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि इजरायल ने हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई के दौरान राहत सामग्री को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया है।

आईसीजे ने कहा कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के साथ काम करने के लिए बाध्य है। बता दें, यूएनआरडब्ल्यूए फिलिस्तीनी लोगों को खाद्य सहायता और विविध सेवाएं प्रदान करती है।

हालांकि, इजरायल ने इस संगठन पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया और इसके कर्मचारियों पर हमास से जुड़े होने का आरोप लगाया है। इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि डैनी डैनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जबकि हेग इजरायल पर आरोप लगाता है, वह जानबूझकर हमास के युद्ध अपराधों और यूएनआरडब्ल्यूए की भूमिका को नजरअंदाज करता है, जो लंबे समय से गाजा में आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है।"

इसके अलावा इजरायल के विदेश मंत्रालय ने आईसीजे के इस राय का कड़ा विरोध किया और इसके साथ ही इसे "अंतर्राष्ट्रीय कानून का राजनीतिकरण" बताया। इजरायल ने यह भी कहा कि आईसीजे का उद्देश्य राजनीतिक परिणाम निकालना है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने भी आईसीजे के इस राय की आलोचना की। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि आईसीजे की तरफ से दी गई यह राय इजरायल की अनुचित आलोचना के लिए है। वहीं इससे यूएनआरडब्ल्यूए को हमास आतंकवाद के साथ जुड़ने और उसे भौतिक समर्थन देने की खुली छूट मिलती है।"

हालांकि, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार, महासचिव ने इस राय का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इजरायल से आग्रह करते हैं कि वह आईसीजे के सलाह के अनुसार, फ़िलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और गतिविधियों के संबंध में अपने दायित्वों का पालन करें।"

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Created On :   23 Oct 2025 7:26 PM IST

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