योगी सरकार का धरना प्रदर्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन, यमुना एक्सप्रेस-वे ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित

योगी सरकार का धरना प्रदर्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन, यमुना एक्सप्रेस-वे ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित
यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुचारू और बाधा रहित बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मई के निर्देशों के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेस-वे के गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 0 किलोमीटर से 41 किलोमीटर तक के पूरे हिस्से को 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित कर दिया गया है।

ग्रेटर नोएडा, 4 जून (आईएएनएस)। यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुचारू और बाधा रहित बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मई के निर्देशों के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेस-वे के गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 0 किलोमीटर से 41 किलोमीटर तक के पूरे हिस्से को 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित कर दिया गया है।

इस निर्णय के तहत अब एक्सप्रेस-वे के उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक, गैर-राजनीतिक अथवा अन्य संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैली या आंदोलन की अनुमति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य एक्सप्रेस-वे पर यातायात को प्रभावित होने से बचाना तथा आम नागरिकों और वाणिज्यिक वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है।

यमुना एक्सप्रेस-वे देश के प्रमुख और व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच आवागमन करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या धरने के कारण यातायात बाधित होने की संभावना बनी रहती है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के प्रमुख स्थानों, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय तथा संबंधित थाना परिसरों में सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इस आदेश की जानकारी मिल सके। साथ ही विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए भी आमजन को नियमों से अवगत कराया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे का लगभग 41 किलोमीटर क्षेत्र गौतमबुद्धनगर जनपद के अंतर्गत आता है। इस पूरे हिस्से में 'नो प्रोटेस्ट जोन' का आदेश प्रभावी रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से एक्सप्रेस-वे पर कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन और अधिक मजबूत होगा तथा यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   4 Jun 2026 5:27 PM IST

Tags

Next Story