National Herald Case: राहुल और सोनिया सारी संपत्ति के...', नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जमकर घेरा

राहुल और सोनिया सारी संपत्ति के..., नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जमकर घेरा
दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दायर की है। इस एफआईआर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य 6 और नाम शामिल हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दायर की है। इस एफआईआर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य 6 और नाम शामिल हैं। बता दें, ईडी की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस शिकायत को दर्ज कराया गया था। इसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।

रविशंकर प्रसाद ने राहुल-सोनिया गांधी पर साधा निशाना

इस बारे में बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने रविवार को नेशनल हेराल्ड केस पर चर्चा। उन्होंने कहा कि 90 करोड़ का लोन था इस कंपनी पर, लेकिन यंग इंडिया नाम की नई कंपनी बनाकर 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया और इसे कंपनी ने 50 लाख में खरीद लिया। इस कंपनी के पास जो जमीन थी जिस पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गईं हैं और करोड़ों का किराया आता है।

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि ED ने जांच की और धारा 66 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस केस को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी हार हुई है। अब कांग्रेस बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला मोदी सरकार के आने से पहले से चल रहा है।

कांग्रेस के नेताओं को लिया आड़े हाथ

बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति की लूट की है। अब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दें। ये मामला हम लोग के भी पहले का है। उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सारी संपति के मालिक बन बैठे हैं। सारी जमीन का मालिकाना हक इन लोगों ने ले लिया है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने इनके आवेदन को रद्द कर दिया था।

बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले पर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब 16 दिसंबर को आदेश सुनाएंगे। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, ये उसी दिन (16 दिसंबर) को तय होगा।

Created On :   30 Nov 2025 3:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story