विशेष सत्र: केंद्र सरकार ने जारी किया विशेष सत्र का 'प्लान', ये चार विधेयक पेश किए जाएंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल भी हैं शामिल

केंद्र सरकार ने जारी किया विशेष सत्र का प्लान, ये चार विधेयक पेश किए जाएंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल भी हैं शामिल
  • केंद्र सरकार ने जारी किया विशेष सत्र का 'प्लान'
  • विशेष सत्र के दौरान चुनाव आयुक्त से जुड़े बिल भी पेश किए जाएंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से 31 अगस्त को प्रल्हाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की बात कही थी। जिसके बाद तरह-तरह के कयास लगाये जाने लगे। विपक्षी नेताओं और जानकारों का मानना था कि विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव सदन पलट पर रख सकती है। लेकिन, बुधवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन से इन सभी अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। बुलेटिन के अनुसार, विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। साथ ही, संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर भी चर्चा होगी।

विशेष सत्र के दौरान अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि, ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। 10 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा डाकघर विधेयक, 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (ECs) (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को पेश किया गया था। लेकिन मणिपुर हिंसा पर विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। ऐसे में अब विशेष सत्र के दौरान इन बिलों पर चर्चा होगी।

CEC बिल के विरोध में विपक्ष

गौरतलब है कि 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने से जुड़े बिल चर्चा हुई थी। बिल के मुताबिक, आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगी। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

बता दें कि, राज्यसभा में कांग्रेस, केजरीवाल की 'आप' पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने कहा ने कहा था कि बिल के जरिए सरकार संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर रही है। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।

विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद भवन में होगी। वहीं, दूसरे दिन से संसद का कामकाज नए संसद भवन में किया जाएगा।

Created On :   13 Sept 2023 11:42 PM IST

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