बंगाल स्कूल नौकरी मामला : ईडी ने कॉर्पोरेट इकाई की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की
कोलकाता, 2 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए नकदी वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ को सूचित किया है कि उनके अधिकारियों ने एक कॉर्पोरेट इकाई की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका नाम जांच के दौरान सामने आया है।
ईडी ने सोमवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ को उस कॉर्पोरेट इकाई की संपत्ति के विवरण पर एक रिपोर्ट सौंपी और उनकी पीठ को सूचित किया कि उनके अधिकारियों ने आठ संपत्तियों की पहचान की है, जिनके लिए जब्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।
ईडी के वकील ने मंगलवार को अदालत को बताया कि संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 7.5 करोड़ रुपये है।
ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि उनके अधिकारी इस समय कॉर्पोरेट इकाई के बैंक खातों के विवरण की जांच कर रहे हैं और उन खातों को फ्रीज करने का भी फैसला किया है।
ईडी के वकील ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि हालांकि एक डिवीजन बेंच ने पहले उसे 31 दिसंबर, 2023 तक जांच बंद करने का निर्देश दिया था, सामने आए नए सबूतों के मद्देनजर उनके अधिकारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय चाहते हैं।
न्यायमूर्ति अमृता ने कहा कि वह बुधवार को मामले पर फिर से सुनवाई करेंगी और ईडी के संयुक्त निदेशक को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ने जोका स्थित केंद्र संचालित ईएसआई अस्पताल को स्कूल नौकरी मामले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्र की आवाज का नमूना परीक्षण करने के लिए आवश्यक अनुमानित समय बताने के लिए बुधवार को एक चिकित्सा विशेषज्ञ को अपनी अदालत में भेजने का भी निर्देश दिया।
--आईएएनएस
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Created On :   2 Jan 2024 9:29 PM IST