दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की GNCTD की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित CBI मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की GNCTD की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित CBI मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2023
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई के बाद अदालत ने फॉर्मर डिप्टी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजा। उस वक्त ईडी ने कोर्ट में कहा में कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो गई हैं। इसलिए उन्हें कोर्ट कस्टड़ी में भेजा जा सकता हैं। यदि ईडी को दोबारा पूछताछ की जरूरत होगी तो वह याचिका दायर कर पूछताछ कर लेगी। वहीं सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक किताब पढ़ने की अनुमति अदालत से मांगी। कोर्ट ने ईडी से जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने को कहा हैं। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।
Created On :   31 March 2023 4:13 PM IST