नरोदा नरसंहार मामला पर कोर्ट ने सभी 69 आरोपियों को बरी किया
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरोदा गाम नरसंहार मामले में भाजपा की पूर्व विधायक माया कोडनानी, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल सहित सभी 69 आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 11 सदस्यों की हत्या से संबंधित है। फैसला विशेष न्यायाधीश शुभदा बक्शी ने सुनाया। यह मामला 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद गुजरात में हुए नौ बड़े दंगों में से एक था।
2002 के गुजरात दंगों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए नामित अदालतों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद नरोदा गाम मामले में फैसले तक पहुंचने में कई साल लग गए। अभियोजन पक्ष की देरी और बचाव पक्ष द्वारा नियोजित टालमटोल की रणनीति को रिकॉर्ड करने वाले कई पिछले आदेशों के साथ पांच न्यायाधीशों द्वारा परीक्षण किया गया था। अभियोजन पक्ष के लगभग 182 गवाहों को सुनने के बाद 5 अप्रैल को मुकदमा समाप्त हुआ था। 86 अभियुक्तों में से 17 के खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया था और 69 अभियुक्तों ने मुकदमे का समना किया था, जिनमें से सभी वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी जमावाड़ा, दंगा, डकैती, सबूत मिटाने, उकसाने, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और शस्त्र अधिनियम सहित कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत ने माया और बजरंगी को 2012 में गुजरात दंगों के सबसे भीषण नरसंहार नरोदा पाटिया मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने 2018 में बजरंगी की सजा को बरकरार रखते हुए माया कोडनानी को बरी कर दिया था। नरोडा गाम नरसंहार 28 फरवरी 2002 को हुआ था। भीड़ ने अहमदाबाद के नरोदा गाम क्षेत्र में मुस्लिम महोल्ला कुंभार वास में मुस्लिमों के घरों में आग लगा दी थी, जिसमें 11 मुसलमानों की मौत हो गई थी। घटना की प्राथमिकी नरोदा थाने में दर्ज कराई गई थी। गुजरात दंगों की जांच करने वाले जस्टिस नानावती आयोग की रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय को दी गई पुलिस सहायता की कमी के बारे में गवाहों की गवाही पर प्रकाश डाला गया था। हालांकि, कई पुलिस अधिकारियों ने गवाही दी कि वे नरोदा गाम तक पहुंचने में असमर्थ थे क्योंकि वे नरोदा पाटिया में अधिक गंभीर स्थिति में थे। अदालत के बाहर अभियुक्तों के रिश्तेदारों ने जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारों के साथ खुशी मनाते हुए इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी।
आईएएनएस
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Created On :   20 April 2023 10:30 PM IST