कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी

Court grants 7 days interim bail to student activist Umar Khalid
कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी
दिल्ली दंगा 2020 कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, उमर खालिद ने कोर्ट से दो हफ्तों की जमानत मांगी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश पारित करते हुए साफ किया कि अंतरिम जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और खालिद को 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने खालिद का प्रतिनिधित्व किया। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने खालिद की अंतरिम जमानत की याचिका पर सात दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में है। खालिद ने 18 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस के माध्यम से एक आवेदन दिया था। अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने अदालत को बताया था कि अभियोजन पक्ष ने जांच की है। उन्होंने यह भी बताया था कि खालिद की बहन की शादी दिसंबर में होनी है, जिसके लिए अंतरिम जमानत याचिका मांगी गई है।

आरोपी उमर खालिद की ओर से दो सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग को लेकर आवेदन दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने 25 नवंबर 2022 को आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने और दलीलें पेश करने का आदेश दिया था।

हालांकि, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने खालिद की जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैला सकता है और समाज में अशांति पैदा कर सकता है। वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है।

 

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Created On :   12 Dec 2022 7:30 PM IST

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