एलजी ने विशेष अदालतों में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी

Delhi LG approves recruitment of judicial officers, staff in special courts
एलजी ने विशेष अदालतों में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी
दिल्ली एलजी ने विशेष अदालतों में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी
हाईलाइट
  • दिल्ली हाईकोर्ट की राज्य न्यायालय प्रबंधन समिति ने सिफारिश की है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों के विशाल बैकलॉग को निपटाने के लिए पांच विशेष अदालतों में 5 न्यायिक अधिकारियों और 35 लिपिक व अन्य सहायक कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है।

अदालत के कर्मचारियों की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर एक पायलट परियोजना के रूप में की जाएगी, ताकि संसाधनों की प्रभावकारिता और अतिरिक्त जरूरतों की जांच की जा सके।

इस कदम का उद्देश्य अधिनियम के तहत अदालती मामलों के निपटान में तेजी लाना और इन अदालतों में लंबित मामलों की भारी संख्या को कम करना है, मुख्य रूप से कर्मचारियों की कमी के कारण प्रक्रियात्मक और तार्किक देरी के कारण।

यह निर्णय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत मामलों के शीघ्र परीक्षण के संबंध में एक स्वत: संज्ञान रिट में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कानून विभाग ने अदालत के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मांगी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट की राज्य न्यायालय प्रबंधन समिति ने सिफारिश की है कि पायलट परियोजना के शुरू होने के समय केवल 2,500 पुराने लंबित मामलों को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) द्वारा प्रत्येक विशेष अदालत (एनआई अधिनियम) को सौंपा जाएगा।

यह देखा गया है कि एनआई अधिनियम के तहत लंबे समय तक लंबित मामले जो ज्यादातर छोटे वित्तीय विवादों से निपटते हैं, जिनमें चेक बाउंस के मामले भी शामिल हैं, अक्सर मुकदमेबाजी में देरी के कारण वादियों के लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं, जबकि इसमें शामिल पक्षों को परेशान भी किया जाता है।

(आईएएनएस)

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Created On :   21 Nov 2022 11:00 PM IST

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