सीएपीएफ के कर्मियों का पांच प्रतिशत आरक्षण समाप्त करने पर पूर्व कर्मियों ने किया विरोध
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में पूर्व अर्धसैनिक अधिकारियों ने पुलिस उप-निरीक्षकों और कांस्टेबलों की भर्ती में उनके लिए 5 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है।तमिलनाडु यूनिफॉर्मड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (टीएनयूएसआरबी) द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना में, यह उल्लेख किया गया था कि पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों के लिए जो 5 प्रतिशत आरक्षण था, उसे रद्द कर दिया गया है।
यह पूर्व बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य अर्ध-सैन्य बलों के जवानों के लिए एक बड़ा झटका है, जो 5 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से तमिलनाडु पुलिस में आने की उम्मीद कर रहे थे।आईएएनएस से बात करते हुए, मदुरै के आर. करवेंधन, जिन्होंने बीएसएफ में 21 साल की सेवा की है और बल से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं टीएनयूएसआरबी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अचानक अधिसूचना आई जिसने मुझे एक झटका दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 में एक कार्यालय ज्ञापन में राज्यों को सलाह दी थी कि वे पूर्व सेना कर्मियों को सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों को दिए जाने वाले आरक्षण लाभों का विस्तार करें। टीएनयूएसआरबी गृह मंत्रालय की अधिसूचना से पहले सीएपीएफ के पूर्व अधिकारियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की पेशकश कर रहा था।
टीएनयूएसआरबी ने अपने ब्यान में कहा, आरक्षण केवल पूर्व आर्मी के जवानों के लिए है। सीएपीएफ के लिए नहीं है।सोमवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए टीएनयूएसआरबी की अध्यक्ष सीमा अग्रवाल ने कहा, तमिलनाडु सरकार अब तक अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मियों को गलती से नौकरी की पेशकश करती रही है और हमने इसे अब ठीक कर दिया है। अब से केवल सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को टीएनयूएसआरबी में 5 प्रतिशत आरक्षण के तहत नौकरी प्रदान की जाएगी।
अखिल भारतीय बीएसएफ पूर्व सैनिकों के महासचिव, बी षणमुगराज ने आरक्षण रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया।सोमवार को एक बयान में, उन्होंने कहा कि केरल और अन्य राज्य संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट प्रदान कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार ने पुलिस नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण के मौजूदा लाभ को रद्द कर दिया है जो निंदनीय था।
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Created On :   4 July 2022 5:30 PM IST