मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच का हाईकोर्ट का आदेश खारिज

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सीबीआई जांच रद्द मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच का हाईकोर्ट का आदेश खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर 25 फरवरी को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की सीबीआई जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के कुछ अंशों पर भरोसा किया है और इसने की गई और मामले में की गई कार्रवाई पर गौर नहीं किया।

पीठ ने कहा कि वह इस फैसले को रद्द कर देगी और इस मामले को नए सिरे से देखने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज देगी, और फिर पुलिस एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश कर सकती है।

पीठ ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल पुलिस ने घटना की जांच की है, या यदि यह सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए फिट है, तो उच्च न्यायालय नए सिरे से विचार करेगा। पीठ ने कहा, हम अपील की अनुमति देते हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 मार्च के आदेश को रद्द करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय में वापस बहाल करते हैं। हम याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति को खुला रखते हैं।

पीठ ने उल्लेख किया कि चूंकि प्रतिवादी (सुवेन्दु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता) को नए अतिरिक्त हलफनामे का जवाब देने का अवसर नहीं मिला है, हम पहले प्रतिवादी को उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दियाा था, जिसमें मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की गई थी। खंडपीठ ने सीबीआई को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था।

25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर प्रमाणिक के वाहन पर उस समय हमला किया गया, जब वह इलाके से गुजर रहा था।

(आईएएनएस)

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Created On :   13 April 2023 2:30 PM IST

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