विवेक अग्निहोत्री अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लोगों के कहने से हमारी गरिमा नहीं आती..

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दिल्ली विवेक अग्निहोत्री अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लोगों के कहने से हमारी गरिमा नहीं आती..

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने सोमवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति विकास महाजन की एक खंडपीठ ने बाद में अग्निहोत्री के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के कारण बताओ नोटिस को वापस ले लिया और कथित अवमाननाकर्ता के रूप में उन्हें छुट्टी दे दी।

अदालत ने कहा, वह कहते हैं कि न्यायपालिका की संस्था के लिए उनके मन में अत्यंत सम्मान है और जानबूझकर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था।इसमें कहा गया है कि ट्विटर भारी दुख का स्रोत बन गया है।अग्निहोत्री को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों की गरिमा इससे नहीं आती कि लोग न्यायपालिका के बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इससे आती है कि अदालतें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं।

सुनवाई के दौरान जस्टिस मृदुल ने कहा, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अवमानना में एक निर्णय दिया था.. अदालतें अपनी गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए अवमानना के लिए दंडित नहीं करती हैं। हमारी गरिमा लोगों के कहने से नहीं आती है। हमारी गरिमा काम से आती है, हम कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

कोर्ट ने कहा कि मामले को केवल यह स्पष्ट करने के लिए लंबित रखा गया कि गैरजिम्मेदाराना तरीके से बयान नहीं दिए जा सकते।

जस्टिस मृदुल ने कहा, वास्तव में क्लासिक मामला वह है, जहां किसी ने हाउस ऑफ लॉर्डस के बारे में टिप्पणी की कि वे पुराने बेवकूफ हैं, जिसके बारे में लॉर्ड टेंपलमैन ने बहुत प्रसिद्ध रूप से कहा कि जहां तक पहली अभिव्यक्ति का संबंध है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं बूढ़ा हूं, जहां तक अभिव्यक्ति मूर्ख का संबंध है, मैं आपसे असहमत होऊंगा, लेकिन यह अवमानना नहीं है। निश्चित रूप से हमारी गरिमा मजबूत नींव पर स्थापित है। हमारी गरिमा इसलिए नहीं है कि कोई कुछ कहता है।

वकील हर बार जब भी अदालत कक्ष से बाहर निकलते हैं तो हमारे बारे में कुछ कहते हैं। अगर हम इसके लिए आप पर मुकदमा चलाना शुरू कर दें, तो इसका कोई अंत नहीं होगा।

अदालत ने, हालांकि अग्निहोत्री को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी।

न्यायमूर्ति मृदुल ने मौखिक रूप से कहा : श्री अग्निहोत्री, हम आपको सावधान भी करेंगे कि आगे बढ़ने में सावधानी बरतें।

एक अन्य कथित अवमाननाकर्ता आनंद रंगनाथन की ओर से पेश अधिवक्ता जे. साई दीपक ने एक छोटे आवास का अनुरोध किया और कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहेंगे।

एस गुरुमूर्ति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक और आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा : प्रासंगिक क्या है कि प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि आपको सावधान रहना चाहिए। हम उचित और निष्पक्ष आलोचना को आमंत्रित करते हैं। यह हम कैसे कार्य करते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि कभी-कभी हर कार्यवाही अपने तरीके से चलती है, हम उन्हें उसके आगे लंबित नहीं रख सकते।

अदालत ने अब मामले को 24 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने 16 मार्च को अग्निहोत्री को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए 10 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था।

पिछले साल दिसंबर में फिल्म निर्माता ने अपनी टिप्पणी के लिए अदालत से माफी मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलील दर्ज करने के बाद सुनवाई टाल दी थी कि वह 16 मार्च को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे।

हालांकि, अग्निहोत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा कि उन्हें बुखार है।पिछली सुनवाई के दौरान निदेशक ने न्यायाधीश के खिलाफ अपने बयान को वापस लेने और माफी मांगने के लिए एक हलफनामा दायर किया था।

2018 में अग्निहोत्री ने भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड के आदेश को रद्द करने के जज के आदेश के संबंध में जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ कथित रूप से एक पोस्ट को रीट्वीट किया था।

नतीजतन, निदेशक के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई।सितंबर 2022 में अदालत ने अग्निहोत्री के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने का फैसला किया था और फिर उन्होंने माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर किया था।

अग्निहोत्री ने अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने खुद जज के खिलाफ अपने ट्वीट डिलीट किए थे।हालांकि, एमिकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम ने बताया था कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसने ट्वीट्स को डिलीट किया हो और खुद अग्निहोत्री ने नहीं।

 

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Created On :   11 April 2023 1:30 AM IST

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