डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी की रिहाई पर पाक सुप्रीम कोर्ट की रोक

Pak Supreme Court stays the release of the accused of killing Daniel Pearl
डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी की रिहाई पर पाक सुप्रीम कोर्ट की रोक
डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी की रिहाई पर पाक सुप्रीम कोर्ट की रोक
हाईलाइट
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इस्लामाबाद, 29 सितम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सिंध सरकार को 2002 के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मुख्य आरोपी उमर शेख को रिहा करने से रोक दिया है, क्योंकि इसने दलीलों को सुनना शुरू किया, जिसमें प्रांतीय हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

डॉन न्यूज के मुताबिक, सिंध सरकार और साथ ही पर्ल के माता-पिता ने सिंध हाईकर्ट (एसएचसी) के 2 अप्रैल के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थी जिसमें शेख की मौत की सजा को 2 लाख पाकिस्तानी रुपया जुर्माने के साथ सात साल के कठोर कारावास की सजा में तब्दील कर दी गई थी।

पर्ल की हत्या के लिए आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पहले ही 18 साल जेल में रह चुके शेख को हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिहा किए जाने की उम्मीद थी क्योंकि उसकी सात साल की सजा को जेल में पहले ही बिता चुके समय से काउंट किया जाना था।

हालांकि, सिंध सरकार ने शेख और चार अन्य को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, सोमवार की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय न्यायाधीश बेंच ने बरी करने की दलीलों में सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।

कार्यवाही के दौरान, पर्ल के माता-पिता के वकील फैसल सिद्दीकी ने तर्क दिया कि शेख ने एसएचसी रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा था, लेकिन इसने पत्र में अपने ही इकबालिया बयान को नजरअंदाज कर दिया।

वकील ने कहा, हम चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को फिर से बहाल किया जाए। सबूतों से पता चलता है कि अपहरण फिरौती के लिए था। साजिश के तत्व के बारे में अदालत का सवाल सही है। उन्होंने कहा कि दो आरोपियों के इकबालिया बयानों ने हत्या की साजिश को साबित कर दिया।

न्यायमूर्ति अमीन ने शेख का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) के साथ-साथ शेड्यूल-बी पर रखने का सुझाव दिया, जो उन्हें अदालत में पेश होने के लिए बाध्य करेगा।

प्रारंभिक सुनवाई के लिए एसएचसी के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख के तौर पर काम करने वाले पर्ल (38) का जनवरी 2002 में कराची में अपहरण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी।

शेख को फरवरी 2002 में गिरफ्तार किया गया था।

वीएवी-एसकेपी

Created On :   29 Sept 2020 10:30 AM IST

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