सत्येंद्र जैन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को मामले को स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया

Satyendar Jain case: SC directs court to hear EDs plea to transfer the case
सत्येंद्र जैन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को मामले को स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया
दिल्ली सत्येंद्र जैन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को मामले को स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत की सुनवाई दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर गुरुवार को विचार करे।

जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई की मांग की।बेंच ने उल्लेख किया कि कोई भी आरोपी जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई का हकदार है और उन्होंने राउज एवेन्यू अदालत के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश से 22 सितंबर को सुनवाई के लिए आवेदन पर विचार करने को कहा।

सिब्बल ने दलील दी कि सात सुनवाई हुई और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को 15 सितंबर को आने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने केस ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दी। राजू ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता इससे व्यथित है तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

पीठ ने कहा: हम स्पष्ट करते हैं कि स्थानांतरण याचिका पर निर्णय से व्यथित कोई भी पक्ष कानून में उपलब्ध उचित उपायों की मांग कर सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए फोरम का फैसला जिला जज करेंगे।

19 सितंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जमानत की सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश ने मामले में प्रतिवादियों से 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।

जैन, जिनकी 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से विभिन्न सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया है, वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी के पहले के सबमिशन के अनुसार, जैन कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रण में थे, और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे।

 

 

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Created On :   21 Sept 2022 7:30 PM IST

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