हाईकोर्ट ने पुलिस से कांग्रेस नेता की हैबियस कॉरपस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि मंगलवार को कांग्रेस वॉर रूम पर छापेमारी के दौरान तीन लोगों को अवैध हिरासत में लिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (कॉरपस याचिका) याचिका पर जवाब दाखिल करें।
अदालत ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष मल्लू रवि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पुलिस को उन्हें तुरंत अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इशान शर्मा, तातिनेनी शशांक और मंडा प्रताप को पुलिस छापेमारी के बाद अवैध रूप से अपने साथ ले गई। मल्लू रवि ने तीन लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए प्रत्येक को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की। याचिकाकर्ता ने अदालत को प्रस्तुत किया कि तीन व्यक्ति तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वेक्षण, विश्लेषण, चुनाव अभियान और डिजिटल मीडिया प्रबंधन के माध्यम से राजनीतिक प्रबंधन सेवा दे रहे थे।
पुलिस ने हालांकि कहा कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस देकर उनसे पूछताछ की गई। अदालत ने पुलिस को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के. कविता और अन्य के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायतों की जांच के तहत हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार रात छापेमारी की थी। छापे के दौरान लैपटॉप, सीपीयू और मोबाइल फोन जब्त करने वाली पुलिस को कथित तौर पर कई मॉफ्र्ड वीडियो मिले। आरोपी सोशल मीडिया पर तेलंगाना गलाम और अपन्ना हस्तम के नाम से आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे थे।
पुलिस ने बुधवार को कहा कि तीनों व्यक्तियों के इकबालिया बयान के आधार पर उन्होंने सुनील को मामले का मुख्य आरोपी बनाया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह फरार है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया कार्यालय है। उन्होंने कहा कि परिसर में न तो कार्यालय का नाम है और न ही बोर्ड।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी गुपचुप तरीके से माधापुर में माइंड शेयर यूनाइटेड फाउंडेशन बिल्डिंग से काम कर रहे थे और अपमानजनक पोस्ट की शिकायतों की जांच के तहत साइबर क्राइम टूल्स का इस्तेमाल कर उनका पता लगाया गया। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) और 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम थाने और शहर के चार अन्य थानों में पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस की कार्रवाई पर विपक्षी दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। पार्टी ने बुधवार को छापे के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।
(आईएएनएस)
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Created On :   15 Dec 2022 6:30 PM IST