हाईकोर्ट ने देवीकुलम के माकपा विधायक ए. राजा को ठहराया अयोग्य
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को माकपा विधायक ए. राजा को अयोग्य घोषित कर दिया। जांच में यह पाया गया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित नहीं हैं, जिसके लिए इडुक्की के पहाड़ी जिले में देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है।
राजा के खिलाफ मामला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार डी. कुमार ने दायर किया था। कुमार अप्रैल 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में राजा से 7,848 वोटों से हार गए थे।
कुमार ने आरोप लगाया था कि राजा परिवर्तित ईसाई समुदाय से हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट के लिए खुद को चुनाव लड़ने के योग्य बनाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था।
फैसले के परिणामस्वरूप, राजा वर्तमान विधानसभा सत्र में भाग नहीं ले सकते। इससे सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की ताकत 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 99 से घटकर 98 हो गई है।
(आईएएनएस)
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Created On :   20 March 2023 1:30 PM IST