ग्रेप लागू होने के साथ 14 टीमें अलर्ट पर, औद्योगिक संगठनों ने जेनरेटर बैन पर जताई आपत्ति
- ग्रेप लागू होने के साथ 14 टीमें अलर्ट पर
- औद्योगिक संगठनों ने जेनरेटर बैन पर जताई आपत्ति
डिजिटल डेस्क, नोएडा। एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू हो चुका है। इस प्लान के उन सभी कामों पर रोक लगा दी जाती है, जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हैं। जनवरी तक इस प्लान को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, इसकी पाबंदी बढ़ेगी। ग्रैप सिस्टम को लेकर औद्योगिक इकाइयों ने अपनी आपत्ति जताई है।
एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा के अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा ने बताया, जनसेट पर पाबंदी लगाना गलत है। इसके लिए पहले पीएनजी से जनसेट चलाने का विकल्प होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती सड़कों पर की जाए, जिससे यातायात जाम मुक्त चले। इससे अपने आप ही प्रदूषण पर नियंत्रण होगा।
1 अक्टूबर से अब तक यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय ने नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के वेंडर सेक्टर-1, वेंडर सेक्टर-76, वेंडर सोरखा सेक्टर-115, फेज-2 में भूखंड संख्या बी 191 पर दो लाख का जुमार्ना लगाया है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
जैसे जैसे बढ़ेगा प्रदूषण, लगेगी पाबंदी
स्टेज 1 एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर धूल और सीएंडडी वेस्ट के लिए गाइड लाइन, 500 वर्गमीटर के प्लाट या इससे प्लाट पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक, नियमों के मुताबिक कचरे को उठाना और निस्तारण कही बाहर या खुले में कचरा न फैले, सड़को पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव, जहां भी सीएंडडी वेस्ट पड़ा हो वह प्रापर तरीके से ढका हो, कंस्ट्रक्शन साइटों पर एंटी स्मॉग गन, खुले में कचरे न जलाया जाए, ट्रैफिक को चलाने के लिए प्रत्येक चौराहे पर यातायात कर्मी की तैनाती, प्रदूषण फलाने वाले वाहनो पर हैवी पैनाल्टी लगाई जाए, पटाखों के जलाने पर रोक।
स्टेज 2 एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 मैकेनिकल और वैक्यूम बेस्ड स्वीपिंग, शहर की सड़कों पर वाटर स्प्रीपिंकल से छिड़काव, होटल व रेस्टोरेंट में तंदूर, कोल पर प्रतिबंध, इसेंसिएल सर्विस को छोड़कर जनसेट पर रोक, पाकिर्ंग फीस को बढ़ाकर ताकि लोग घरों से अपने वाहनो से नहीं निकले, मेट्रो, सीएनजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए।
स्टेज 3 एक्यूआई 401 से 450 तकएनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए, पीएनजी पर इंडस्ट्री आपरेट कराई जाए न की फ्यूल पर, हॉट मिक्सिंग प्लांट से लेकर ब्रिक क्रेक्स प्लांट पर प्रतिबंधमाइनिंग एक्टिविटी पर प्रतिबंध।
(आईएएनएस)।
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Created On :   10 Oct 2022 7:30 PM IST