नागालैंड निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- महिला सशक्तिकरण शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी से आता है

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नई दिल्ली नागालैंड निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- महिला सशक्तिकरण शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी से आता है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि महिला सशक्तिकरण शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से भी आता है, जबकि केंद्र से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या नागालैंड द्वारा नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की संवैधानिक योजना का उल्लंघन किया जा सकता है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि हर समाज में पुरुष वर्चस्व का दौर मौजूद है, और अगर राजनीतिक व्यवस्था कार्रवाई करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका को इसमें शामिल होने की जरूरत है। इसने जोर देकर कहा कि महिला सशक्तिकरण शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से भी आता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि यह महिला सशक्तीकरण का मुद्दा है, पीठ ने कहा कि उसे दिए गए एक वचन से बचने के लिए, नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 को निरस्त करके चुनाव कराने के संबंध में एक सरल तरीका अपनाया गया है। इस महीने की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक नागालैंड में यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) के चुनाव को रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी, जो 16 मई को होनी थी।

राज्य सरकार के वकील ने चुनावों में हिंसा की आशंका का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि वे आम सहमति चाहते हैं और इस मामले में जल्द से जल्द समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि 18 साल तक यूएलबी के चुनाव नहीं हुए और सवाल किया कि क्या हिंसा के खतरे के कारण चुनाव नहीं होने चाहिए?

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, हालांकि राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि सरकार आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य महिला कोटा नहीं चाहता है और वह चुनाव को रोकने के लिए बार-बार कोई न कोई मुद्दा उठा रहा है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि नगरपालिका अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। इस मौके पर बेंच ने केंद्र के वकील से पूछा कि यूनियन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि चुनाव के लिए राज्य में पर्याप्त केंद्रीय बल भेजे जाएं। पीठ ने तब टिप्पणी की : आप देश के एक हिस्से को संवैधानिक योजना से बचने नहीं दे सकते।

नागालैंड सरकार ने तर्क दिया कि कई समूहों ने चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया है और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ चुनाव कराने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, हमें यह पुरुषों और महिलाओं का मामला लगता है। समाज का यह वर्ग (महिलाएं) कब तक इंतजार करेगा?

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड पर लाने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   18 April 2023 12:00 AM IST

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