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फुटबॉल: फ्रैंक्फर्ट को हराकर बायर्न म्यूनिख जर्मन कप के फाइनल में

हाईलाइट
- फ्रैंक्फर्ट को हराकर बायर्न म्यूनिख जर्मन कप के फाइनल में
डिजिटल डेस्क, बर्लिन। रॉबर्ट लेवांदोवस्की के 38वें मैच में किए गए 45वें गोल की मदद से बायर्न म्यूनिख ने इंट्रैक्ट फ्रैंक्फर्ट को 2-1 से हराकर जर्मन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। बंदुेसलीगा की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को खेले गए इस सेमीफाइनल मुकाबले में इवान पेरिसिक ने 14वें मिनट में गोल करके बायर्न म्यूनिख को 1-0 से आगे कर दिया। बायर्न की टीम ने इस बढ़त को हाफ टाइम तक कायम रखा।
दूसरे हाफ में हालांकि डैनी डी कोस्टा ने 69वें मिनट गोल करके फ्रैंक्फर्ट को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। लेकिन अपने शानदार फॉर्म में चल रहे लेवांदोवस्की ने 74वें मिनट में गोल दागा करके बायर्न म्यूनिख को 2-1 से आगे रखते हुए जीत दिला दी। फाइनल में बायर्न म्यूनिख का सामना बायर लीवरकुसेन से होग, जिसने मंगलवार को एक अन्य सेमीफाइनल में सारब्रूसकेन को 3-0 से हराया था। फाइनल पांच जुलाई को बर्लिन में खेला जाएगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।