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अब धाबी टी-10 : बंगाल टाइगर्स के निदेशक बने क्लूजनर

हाईलाइट
- अब धाबी टी-10 : बंगाल टाइगर्स के निदेशक बने क्लूजनर
डिजिटल डेस्क, ढाका। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी लांस क्लूजनर को अबु धाबी टी-10 लीग की टीम बंगाल टाइगर्स का निदेशक नियुक्त किया गया है। बंगाल टाइगर्स के चेयरमैन मोहम्मद यासीन चौधरी ने एक आधकारिक बयान में कहा, बंगाल टाइगर्स टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम बनना चाहती है और इसी कारण टीम प्रबंधन ने लांस क्लूजनर को चुना है।
बयान के मुताबिक, मुझे लगता है कि उनका क्रिकेट करियर काफी बड़ा है और इसी के साथ वो अपने साथ जो अनुभव और जानकारी लेकर आते हैं वो टीम को सही दिशा में ले जाएगी। बंगाल टाइगर्स पहले सीजन में तीसरे स्थान पर रही थी।
48 साल के क्लूजनर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 49 टेस्ट खेले हैं और 80 विकेट के साथ 1906 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने अपने देश के लिए 171 मैच खेले हैं और 3576 रन बनाए हैं। साथ ही 192 विकेट भी लिए हैं। साल 2000 में उन्हें विज्डन क्रिकेटर चुना गया था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।