कार्रवाई: जल संग्रहण स्थलों पर डूब की घटनाओं की रोकथाम व बचाव के संबंध में निर्देश

जल संग्रहण स्थलों पर डूब की घटनाओं की रोकथाम व बचाव के संबंध में निर्देश
  • आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए
  • मॉकड्रिल भी आयोजित करने पर दिया गयाजोर
  • प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने जल संग्रहण क्षेत्रों में डूब की घटनाओं की रोकथाम व बचाव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को दल गठित कर अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने डूब की घटनाओं से जनसामान्य के बचाव के लिए समस्त बांध, तालाब, झील एवं खनन द्वारा रिक्त हुए तालाबनुमा संरचना व अन्य जल संग्रहण क्षेत्रों के निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आवश्यक होने पर मानसून के दौरान ऐसे स्थानों को प्रतिबंधित र्घोिषत करने तथा अवहेलना पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। महत्वपूर्ण दुर्घटना वाले स्थानों पर लाइफ गार्ड व बचावकर्मी की तैनाती एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गोताखोर व तैराकों की सहायता प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही एसडीईआरएफ द्वारा स्थापित आपदा रिस्पांस सेन्टर व प्रमुख बांध पर स्थित डैम ऑब्जरवेशन पोस्ट में डूब से बचाव के लिए आवश्यक मानव संसाधन व उपकरण रखने, खनन द्वारा निर्मित गड्ढों इत्यादि को फैंसिंग के माध्यम से सुरक्षित कर चेतावनी बोर्ड लगवाने, बाढ के दौरान पुल-पुलिया व रपटा पर जल भराव होने के दौरान किसी वाहन अथवा व्यक्ति को इसे पार करने हेतु प्रतिबंधित करने के लिए चेतावनी बोर्ड तथा बेरियर के साथ निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

जागरूकता कार्यक्रम एवं मॉकड्रिल का आयोजन करें

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि स्थानीय विद्यालय, महाविद्यालयों, पंचायत व वार्ड में डूब से जनसामान्य के बचाव के लिए जनजागृति कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मॉकड्रिल भी आयोजित किए जाएं। इसके माध्यम से स्थानीय संसाधनों द्वारा डूबे हुए व्यक्तियों की जान बचाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रदर्शन करें। साथ ही समस्त घटनाओं की सूचना आमजनों द्वारा जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम में प्रदान करने, 181 नंबर पर देने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार के बारे में कहा गया है। स्थानीय अस्पतालों में डूब प्रभावित व्यक्तियों के बचाव के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी तरह तहसील स्तर पर रिस्पांस टीम एवं वॉटर रेस्क्यू टॉस्क फोर्स के गठन और एसडीईआरएफ के डीप डायवर्स, डीप डायविंग सूट, स्थानीय तैराक, गोताखोर, मोटर बोट, लाइफ जैकेट तथा अन्य आवश्यक उपकरणों को शामिल कर उन्हें हमेशा तैयारी की स्थिति में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

पानी छोडने के दौरान आवागमन पर लगाएं प्रतिबंध

जिले के समस्त नदी के घाटों विशेषकर धार्मिक कार्यक्रम वाले घाटों पर डैम से पानी छोडे जाने पर जल स्तर तथा जनसामान्य की सुरक्षा के विवरण वाले चेतावनी बोर्ड लगाने तथा डैम से पानी छोड़े जाने के दौरान घाटों पर लोगों को जाने से प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बारिश के दौरान जल संग्रहण क्षेत्रों के आसपास पिकनिक स्पॉट, वॉटर फाल, फिसिंग स्पॉट इत्यादि मनोरंजन स्थलों पर लोगों को जाने से रोकने की विशेष व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया गया है। जिससे पानी से घिर जाने पर एयर रेस्क्यू की स्थिति निर्मित न हो।

Created On :   11 Aug 2024 12:40 AM IST

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