झूठी एफआईआर कराने वाली युवती को 10 हजार कॉस्ट

10 thousand cost to the girl who lodged false FIR
झूठी एफआईआर कराने वाली युवती को 10 हजार कॉस्ट
हाई कोर्ट ने लगाई फटकार झूठी एफआईआर कराने वाली युवती को 10 हजार कॉस्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हमारे देश में पुलिस और न्याय व्यवस्था अपराध की रोकथाम और एक सभ्य समाज की रक्षा के लिए है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जिसमें निजी स्वार्थ के लिए लोग पुलिस और न्याय व्यवस्था के तहत दिए गए अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में देखने को मिला। एक 24 वर्षीय युवती ने नांदगांव कलमेश्वर पुलिस थाने में शिकायत दी कि क्षेत्र के ही एक 39 वर्षीय पुरुष ने उसका अपहरण किया और नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ विवाह कर लिया। लेकिन हाई कोर्ट में ये आरोप झूठा साबित हुआ। पता चला कि दोनों में प्रेम संबंध थे, जिनमें दरार पड़ने के बाद युवती ने झूठी एफआईआर कराई। इससे नाराज हाई कोर्ट ने युवती को फटकार लगाई और 10 हजार रुपए की कॉस्ट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा कराने का आदेश दिया। आरोपी पर दर्ज एफआईआर काे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

यह था मामला
30 अप्रैल 2022 को इस 24 वर्षीय युवती ने नांदगांव कलमेश्वर पुलिस थाने में शिकायत दी। क्षेत्र के ही एक 39 वर्षीय युवक पर आरोप लगाया कि आरोपी स्पोर्ट्स क्लब का अध्यक्ष था और युवती को खेल गतिविधियों में रूचि थी। 28 अप्रैल को कुछ दस्तावेज लौटाने के बहाने आरोपी ने उसे एकांत स्थल पर बुलाया और वहां जबरन अपनी कार में बैठा कर अमरावती के एक घर में ले गया। वहां आरोपी ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ले लिए। कुछ दिनों के बाद युवती को समझ में आया कि आरोपी ने विवाह संबंधी दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर लिए और नशे की हालत में उसके साथ गले में फूल माला डाले हुए तस्वीरें भी ले लीं। इसके बाद पीड़िता ने सीधे पुलिस की शरण ली। आरोपी के खिलाफ भादवि 328, 366, 494, 501, 506 व अन्य के तहत मामला दर्ज करा दिया। एफआईआर खारिज करने के लिए आरोपी ने हाई कोर्ट की शरण ली। यहां उसने अपने बचाव में दलील दी कि युवती ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत की है। दोनों में प्रेम संबंध थे, जिसके चलते उन्होंने विवाह किया। उसने सबूत के तौर पर दोनों के बीच पूर्व में हुई वाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी कोर्ट में प्रस्तुत किए। आखिरकार युवती ने भी स्वीकार किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उक्त फैसला दिया है।
 

Created On :   28 March 2023 10:13 AM IST

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