30 जून तक टैक्स भरने पर 15 फीसदी छूट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। संपत्ति धारकों पर महानगरपालिका मेहरबान है। चालू वर्ष का संपत्ति टैक्स 30 जून तक भरने पर 15 फीसदी छूट देने की घोषणा की गई है। टैक्स का बकाया लगातार बढ़ रहा है। वसूली बढ़ाने के लिए छूट देने का हथकंडा अपनाया गया है।
ऐसे मिलेगा लाभ : मनपा उपायुक्त (राजस्व) मिलिंद मेश्राम ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष का संपत्ति टैक्स 30 जून तक एकमुश्त नगद भरने पर 10 फीसदी छूट दी जाएगी। ऑनलाइन भरने पर 5 फीसदी छूट मिलेगी। ऑनलाइन टैक्स भरने पर 15 फीसदी छूट का लाभ दिया जाएगा। संपत्ति धारकों को ऑनलाइन टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने यह कदम उठाया गया है।
31 दिसंबर तक 10 फीसदी छूट : जून के अंत तक टैक्स नहीं भर पाने पर जुलाई से 31 दिसंबर तक टैक्स भरने वालों को 10 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। नगद टैक्स भुगतान करने पर 5 फीसदी व ऑनलाइन भुगतान करने पर 5 फीसदी छूट दी जाएगी। यानी इसमें भी ऑनलाइन भुगतान करने वालों को 10 फीसदी छूट मिलेगी।
बकाएदारों को राहत नहीं : मनपा ने बकाएदार संपत्ति धारकों को टैक्स में राहत नहीं दी है। चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स अग्रिम भुगतान करने वाले संपत्ति धारक छूट की सुविधा के लिए पात्र माने जाएंगे। मनपा आयुक्त ने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति धारकों से टैक्स में राहत का लाभ उठाने की अपील की है।
Created On :   26 April 2023 10:14 AM IST