किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की जेल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देकर 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम विशाल ज्ञानेश्वर क्षीरसागर निवासी चिखली, वर्धा) है। उसे 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.जयस्वाल ने उसे पॉक्सो, भादंवि 363, 506 व अन्य धाराओं में 20 वर्ष की जेल 4500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2020 का है। पीड़िता उमरेड के चनोड़ा गांव की निवासी है। वह अपने रिश्तेदार के घर चिखली गई थी, तब आरोपी ने उसे देखा था। जनवरी 2020 में आरोपी एक दिन अचानक उसके गांव चनोड़ा आ गया और पीड़िता को जबरन अपने साथ ले गया। परिजनों को जब किशोरी घर और आस पड़ोस में नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद वह घर लौटी, तो बताया कि आरोपी उसे जबरन नापगपुर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील रश्मि खापर्डे ने पक्ष रखा।
Created On :   20 April 2023 3:26 PM IST