तोड़े जाएंगे नागपुर के  2563 निर्माणकार्य, मिला नोटिस

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तोड़े जाएंगे नागपुर के  2563 निर्माणकार्य, मिला नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथारिटी (एनएमआरडीए) ने शहर से सटकर अनधिकृत रूप से निर्माणकार्य करने वाले 2563 लोगों को निर्माणकार्य तोड़ने के नोटिस दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जरूरी प्रक्रिया पूरी न करते हुए अनधिकृत ले-आउट डालनेवाले 112 लोगों पर एफआईआर करने का निर्णय लिया है। औद्योगिक एरिया में बने 19 निर्माणकार्य ढहाने के नोटिस जारी हो चुके हैं। एनएमआरडीए ने महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 की धारा 53 के तहत 2563 लोगों को निर्माणकार्य तोड़ने के नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। एनएमआरडीए के उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम ऐसे चार डिवीजनों को मिलाकर नोटिस जारी किए हैं। 86 रेस्टोरेंट व 78 मंगल कार्यालयों को भी अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।  

124 शिक्षा संस्थानों की इमारतें भी निशाने पर 
शहर से सटकर बनाई गई शिक्षा संस्थानों की 124 इमारतों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। तय मियाद से ज्यादा ऊंची 73 इमारतों को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 1503  अन्य इमारतों को भी नोटिस जारी हुआ है। 

76 मोबाइल टावर हो सकेंगे नियमित
एनएमआरडीए ने संपूर्ण प्रक्रिया पूरी किए बिना इमारतों पर लगाए गए 76 मोबाइल टॉवर को भी नोटिस जारी किया है। शुल्क लेकर इन्हें नियमित (रेगुलराइज) किया जा सकेगा।

अक्टूबर के पहले सप्ताह में चल सकता है बुलडोजर 
एनएमआरडीए ने 3 अगस्त तक संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर निर्माणकार्य तोड़ने का नोटिस दिया गया है। एनएमआरडीए में कई अधिकारी-कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने से अवैध निर्माणकार्यों पर हथौड़ा नहीं चल का। अक्टूबर के पहले सप्ताह अवैध निर्माणकार्यों पर बुलडोजर चल सकता है।

एफआईआर होगी और हथौड़ा भी चलेगा 
अवैध निर्माणकार्य व अनधिकृत ले-आउट डालनेवालों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माणकार्य ताेड़ने का नोटिस जारी किया गया। अगले महीने अवैध निर्माणकार्य पर हथौड़ा चलेगा। जो डेवलपर्स प्लॉट बेचकर निकल गए हैं, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। जिन निर्माणकार्यों में लोग नहीं रहते, उन पर पहले कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण के कारण थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अगले महीने से विभाग की कार्रवाई दिखाई देगी। ले-आउट डालने व निर्माणकार्य के लिए एनएमआरडीए की मंजूरी जरूरी है आैर इसका पालन सभी को करना होगा। 
-हेमंतकुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त एनएमआरडीए नागपुर. 

Created On :   23 Sep 2020 6:13 AM GMT

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