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ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जा रहे थे 45 मजदूर, पलटने से हुए घायल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पेंच नेशनल पार्क में घास कटाई के लिए महिला वन मजदूरों को ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से कई महिला मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 45 मजदूर सवार थे।
मथाल टेक जंगल शिवार में हादसा
वन विभाग के वाइल्ड लाइफ पूर्व पेंच पिपरिया में वन विभाग की ओर से घास कटाई का कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिए स्थानीय मजदूर लगाए गए हैं। इन्हें इसी क्षेत्र के खापा गांव से लाया जाता है। सोमवार सुबह 8.30 से 9.30 बजे के दौरान पेंच नेशनल पार्क में घास कटाई के लिए महिला वन मजदूरों को खापा गांव से आंबाखोरी सिल्लारी-पिपरिया ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर जा रहा था, तभी मथाल टेक जंगल शिवार में ट्रैक्टर ड्राइवर मनोहर कुंभरे (38) खापा निवासी का संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पलट गया। हादसे में अनेक महिला मजदूरों को गंभीर चोटें आईं हैं।
गंभीर मरीजों को रामटेक, नागपुर भेजा
सभी घायल मजदूरों को देवलापार के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। तीन से चार लोगों को गंभीर चोट आने से उन्हेें देवलापार में प्रथमोपचार के बाद रामटेक तथा नागपुर भेजा गया है। कम घायल मजदूरों का इलाज देवलापार के सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस कार्रवाई जारी
जानकारी मिलते ही देवलापार पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फरियादी रवींद्र सावन वलके (23) खापा निवासी की मौखिक शिकायत पर देवलापार पुलिस स्टेशन में ट्रैक्टर ड्राइवर मनोहर कुंभरे, मु. खापा निवासी के खिलाफ अपराध क्रमांक 215/20, धारा 279, 337, 338 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई जारी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।