टायर फटने से हादसा, इंश्योरेंस कंपनी दें मुआवजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल का आदेश कायम रखते हुए शहर के सिविल लाइंस स्थित ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को सड़क हादसे में पीड़ित परिवार को 3.96 लाख रुपए 9 प्रतिशत मुआवजे के साथ अदा करने का आदेश दिया है। यह हादसा वाहन चलाते वक्त टायर फटने के कारण हुआ था, जिसमें सवार देवेंद्र नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसे इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में वाहन के ड्राइवर ने अपना बचाव किया कि टायर फटने से उसका संतुलन बिगड़ा और इससे हादसा हुआ, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप लगाने लगी। कंपनी ने दलील दी कि वाहन में ड्राइवर सहित 7 व्यक्ति की क्षमता थी, जबकि वास्तव में 11 लोग गाड़ी में बैठे थे। इंश्योरेंस नियमों का भंग होने के कारण कंपनी मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कंपनी अपने इस दावे को कोर्ट में साबित नहीं कर सकी। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
Created On :   17 March 2023 12:19 PM IST












