अनुपयोगी नलकूप, वोरवेल खुले मिले तो होगी कार्यवाही

डिजिटल डेस्क,पन्ना। अनुपयोगी खुले नलकूप वोरवेलो को तत्काल बंद करने के संबंध में कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्रा के द्वारा धारा १४४ के तहत आदेश जारी किया गया है। जिम्मेदारो द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर धारा १८८ के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। ०६ अप्रैल को कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया कि अनुपयोगी खुले नलकूपों,वोरवेलो में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनायें आती रहती है जिसको दृष्टिगत रखते हुए उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में पारित याचिका निर्णय दिनांक ११ फरवरी २०२० के परिपालन में घटनाओं की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पन्ना जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत जिन वोरवेल का उपयोग नही किया जाता है या जिन वोरवेल में मोटर नही डाली गई है तथा जिन में वोर केप नही लगा हुआ है उक्त खुले वोरो में वोर केप संबंधित मकान मालिक किसान अथवा संस्था तत्काल लगवाये। अनुपयोगी अथवा खुले पडे हुए वोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/केप से नट बोल्टो की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाये साथ ही ऐसे वोरवेल जिनमें मोटर नही डाली गई और वोरवेल को किसी तरह से बंद नही किया गया हेै तो उन पर कार्यवाही की जायेगी। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करवाये जाने हेतु उत्तदायित्व होगा।
Created On :   7 April 2023 12:55 PM IST