आंध्रप्रदेश में सड़कों पर सभा, रैली आदि पर पाबंदी

Ban on road meetings, rallies etc in Andhra Pradesh
आंध्रप्रदेश में सड़कों पर सभा, रैली आदि पर पाबंदी
अमरावती आंध्रप्रदेश में सड़कों पर सभा, रैली आदि पर पाबंदी

डिजिटल डेस्क, अमरावती। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान हाल ही में हुई भगदड़ के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। राज्य के गृह विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़कों और सड़क के किनारे सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है।

यह आदेश 28 दिसंबर, 2022 को नेल्लोर जिले के कंदुकुर में विपक्षी टीडीपी की रैली के दौरान मची भगदड़ के मद्देनजर आया है। इस घटना में दो महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हो गयी थी। पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक सड़कों पर सभा और जुलूसों के संचालन को नियंत्रित करता है।

प्रमुख सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता ने संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को जनसभाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने के लिए कहा है, जो यातायात, सार्वजनिक आवाजाही, आपातकालीन सेवाओं के प्रवाह को बाधित न करे।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   3 Jan 2023 8:01 AM GMT

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