ई कमर्स साइट पर मास्क बिक्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Bombay High Court seeks response from the Central Government   sale of masks on the E-Commerce site
ई कमर्स साइट पर मास्क बिक्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
ई कमर्स साइट पर मास्क बिक्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ई कॉमर्स साइट पर बिना रोक टोक के बिक रहे फर्जी मेडिकल ग्रेड सर्जिकल मास्क के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि मास्क को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सबसे कारगर व प्रभावी माध्यम माना गया है। ऐसे में बिना किसी नियम के मेडिकल मास्क का उत्पादन व उसकी बिक्री ई कमर्स साइट पर किया जाना ठीक नहीं है। 

याचिका के अनुसार यह उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम व ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड  अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए यह आश्वस्त किया जाए कि फर्जी मेडिकल मास्क की ई कॉमर्स साइट पर बिक्री न हो। मास्क की प्रमाणिकता को परखने के लिए और लैब बनाई जाए। जिससे बिना परीक्षण के यह मास्क लोगों तक न पहुंचे। इस विषय पर फ्रेंड्स ऑफ वडाला नामक गैर सरकारी संस्था ने याचिका दायर की है। 

याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने मुंबई महानगपालिका के स्वास्थ्यकर्मियों को मेडिकल मास्क वितरित करने के लिए अमेज़ॉन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मास्क मंगाए थे। लेकिन जब यह मास्क आए तो यह मेडिकल मास्क को लेकर निर्धारित किए गए मानको के अनुरूप नहीं थे। इस तरह याचिकाकर्ता को मेडिकल मास्क की अनियंत्रित  बिक्री व अनियंत्रित उत्पादन की जानकारी मिली है। 

याचिका के मुताबिक अमेरिका में ई कमर्स कंपनिया कड़ाई से उत्पाद की गुणवत्ता के नियमों का पालन करती है। वहां इन कंपनियों के उत्पादों की सख्ती से जांच की जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसलिए कोरोना काल मे यह सुनिश्चित किया जाए की सही मास्क लोगों तक पहुचे। इसके लिए जरूरी है कि मास्क निर्माताओ के लाइसेंस व प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाए। जिससे अधिकृत मास्क उत्पादन कर्ता व विक्रेता की पहचान की जा सके। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय उपभोक्ता विभाग को नोटिस जारी कर उन्हें 

Created On :   22 May 2021 12:37 PM GMT

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