निवेशकों में नहीं कर सकते भेदभाव

Cant discriminate between investors
निवेशकों में नहीं कर सकते भेदभाव
हाई कोर्ट का निरीक्षण निवेशकों में नहीं कर सकते भेदभाव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। लगातार घाटे में चल रहे बुलढाणा स्थित मलकापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमि. पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। निवेशकों को 10 हजार रुपए से अधिक निकालने की अनुमति नहीं है। आरबीआई के इस फैसले को यवतमाल के कसोला स्थित बाबासाहब नाईक कापुस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। दलील दी कि उनका अधिकतर कामकाज बैंक पर आधारित था। याचिकाकर्ता सूत-गिरणी से कर्मचारियों का जीवन व्यापन होता है। ऐसे में अन्य निवेशकों से अलग उन्हें कुछ विशेष रियायतें दी जाएं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरबीआई को घाटे में चल रहे बैंकों के कामकाज का तरीका तय करने का अधिकार है। इसमें सभी निवेशक समान हैं। 

Created On :   25 March 2023 2:35 PM IST

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