राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थिति से स्थाई छूट का मामला, 4 मार्च को फैसला

Case of permanent exemption of Rahul Gandhi from appearance in court, decision on March 4
राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थिति से स्थाई छूट का मामला, 4 मार्च को फैसला
महाराष्ट्र राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थिति से स्थाई छूट का मामला, 4 मार्च को फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई । ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट ने कहा है कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के मानहानि से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को स्थायी छूट देने के विषय में 4 मार्च 2023 को अपना फैसला सुनाएगी। सांसद राहुल ने सुनवाई के दौरान उपस्थिति से छूट दिए जाने को लेकर दायर आवेदन में कहा है कि वे दिल्ली के निवासी व लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे में उनके वकील की उपस्थिति में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। 
शनिवार को मजिस्ट्रेट एलसी वडिकर के सामने राहुल के मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से छूट दिए जाने की मांग से जुड़े आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नारायण अय्यर ने कहा कि उनके मुवक्किल को सुनवाई के दौरान उपस्थिति से छूट दी जाए। साल 2014 में कांग्रेस नेता राहुल की ओर से एक रैली के दौरान दिए गए भाषण को आधार बनाकर आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता महात्मागांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने की बात कही थी। कुंटे के मुताबिक राहुल के इस मानहानिपूर्ण बयान से आरएसएस की छवि व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साल 2018 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस दौरान राहुल ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए खुद को निर्दोष बताया था।


 

Created On :   4 Feb 2023 8:06 PM IST

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