प्लाटों की अवैध बिक्री के मामले में कलेक्टर के आदेश पर मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क पन्ना। अवैध रूप से प्लाटों की बिक्री किए जाने के आरोप में कॉलोनाईजर एक्ट के तहत पन्ना शहर निवासी अब्दुल सलीम पिता अब्दुल वहीद के विरूद्ध पन्ना कोतवाली में कलेक्टर के निर्णय आदेश पर तहसीलदार पन्ना अखिलेश प्रजापति की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश नगर पालिका एक्ट १९६१ की धारा ३३९ (सी) एवं ३३९ (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही शुरू की गई है। पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है। उस जानकारी के अनुसार पन्ना-पहाडीखेरा मार्ग स्थित आराजी क्रमांक ७७ की ५.१० एकड जमीन को कलेक्टर न्यायालय पन्ना द्वारा शासकीय जमीन के रूप में दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। यह जमीन पन्ना-पहाडीखेरा मुख्य मार्ग के जनकपुर में स्थित है। प्रकरण में कलेक्टर पन्ना द्वारा आसपास की आराजी के क्रय-विक्रय करने के मामले की जांच की गई है। कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित निर्णय आदेश के अनुसार आराजी क्रमांक ७७ वर्ष १९६३-६४ के रिकार्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज थी। इसके बंटन के रूप में अजीविका पालन के लिए अस्थाई पट्टेदार शिवसहाय खरे को सबसे पहले वर्ष १९७०-७१ में जमीन आवंटित की गई। जोकि १९७३-७४ तक दर्ज रही, वर्ष १९७६-७७, १९७७-७८ में खसरा क्रमांक ७७/१ में अतिक्रमण अहमद पिता जमाल खां निवासी पन्ना तथा वर्ष १९७८-७९ में अतिक्रमण अहमद बख्श पिता जमाल खां व मुलु पिता लाले खंगार शासकीय पट्टेदार के नाम की टीप पर दर्ज हुई। वर्ष १९८०-८१ में आराजी अहमद बख्श पिता अब्दुल व जमाल खां पिता जुम्मन खां निवासी पन्ना के नाम नायब तहसीलदार पन्ना के प्रकरण ३७अ-१९ व पंजी क्रमांक ३ के अनुसार दर्ज की गई। वर्ष १९८१-८२ में इसी प्रकार की प्रवष्टिी दर्ज है। वर्तमान खसरा अभिलेख आराजी ७७ के बंटाकन होकर छोटे-छोटे ७५ आवासीय भूखण्ड दर्ज है जो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर है। जिसे दो अलग-अलग विक्रय पत्र के माध्यम से अब्दुल सलीम पिता अब्दुल वहीद द्वारा रकवा क्रमश: ०.५१९ व १.५५७ हेक्टेयर क्रय की गई है। उक्त विक्रय पत्र बिना सक्षम अनुमति के निष्पदित कराई गई तथा अवैध रूप से इन प्लाटों की बिक्री की गई। कलेक्टर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश के बाद आदेश प्रतिलिपि के साथ तहसीलदार पन्ना द्वारा कोतवाली में मामला पंजीबद्ध करवाया गया है।
Created On :   18 Jan 2023 3:31 PM IST