कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र पशुचारा के निर्यात पर प्रतिबंध

Collector and District Magistrate Sanjay Kumar Mishra banned the export of animal fodder
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र पशुचारा के निर्यात पर प्रतिबंध
पन्ना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र पशुचारा के निर्यात पर प्रतिबंध

पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने जिले में चारा-भूसा की पूर्ति बनाए रखने एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पशुचारा आहार, घास, भूसा, कडवी ज्वार, मक्का के डंठल इत्यादि के जिले के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। उक्तादेश तत्काल प्रभावन से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंध अवधि में उद्योगों व फैक्ट्री के वायलरों और ईंट भट्टों इत्यादि में भी पशुचारा व भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा भूसा तथा चारे का अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करने तथा अनावश्यक संग्रहण पर भी रोक रहेगी। साथ ही लाइसेंसधारी उद्योग ही ईंधन उपयोगी भूसे का स्टाक कर सकेंगे। सुरक्षा की समस्त जवाबदारी लाइसेंसधारी की रहेगी। प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रबी फसल की कटाई का कार्य शुरू हो गया है। इसके दृष्टिगत पशुधन के लिए चारा-भूसा की जिले में उपलब्धता बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है।

Created On :   5 April 2023 11:47 AM IST

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