निजी हास्पिटल को आयुक्त की चेतावनी, कहां- निर्देशों का उल्लंघन किया तो रद्द करेंगे रजिस्ट्रेशन

Commissioners warning to private hospital, where - if violating the instructions will cancel the registration
निजी हास्पिटल को आयुक्त की चेतावनी, कहां- निर्देशों का उल्लंघन किया तो रद्द करेंगे रजिस्ट्रेशन
निजी हास्पिटल को आयुक्त की चेतावनी, कहां- निर्देशों का उल्लंघन किया तो रद्द करेंगे रजिस्ट्रेशन

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महानगरपालिका ने निजी अस्पतालों को 80 प्रतिशत बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड मरीजों को भर्ती करने से पहले मनपा को सूचित करना अनिवार्य है। मनपा के इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों का नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन रद्द कर भादवि संहित व अन्य कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की चेतावनी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने दी।

निजी अस्पतालों का सहयोग नहीं
शहर में 637 निजी अस्पताल हैं, मगर  कोविड मरीजों के उपचार के लिए गिने-चुने ही अस्पताल तैयार हैं। इनमें से भी अधिकांश अस्पतालों का सहयोग नहीं मिल पा  रहा है। महापौर ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महापौर और आयुक्त ने निजी अस्पतालों से सामाजिक दायित्व निभाने आगे आने का आह्वान किया है।

यह है आदेश
निजी अस्पताल 80 प्रतिशत बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे।
मरीज से शासन द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा  बिल वसूल नहीं करेंगे।
कोविड मरीज को भर्ती करने से पहले मनपा को सूचित करना जरूरी।
गंभीर को तत्काल भर्ती करें, लेकिन एक घंटे के अंदर मनपा को सूचित करंे।  

Created On :   18 Sep 2020 5:07 AM GMT

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