सहकारी संस्था बढ़ते नुकसान पर स्पष्टीकरण दे
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नुकसान में चल रही बुलढाणा के खामगांव स्थित ग्रामसेवा सहकारी संस्था को राज्य सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग के पास अपना स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है। विभाग ने इस संस्था को 13 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संस्था से पूछा गया था कि उसके बढ़ते नुकसान को देख कर उसकी संपत्ति बिक्री की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। 15 दिनों के भीतर विभाग ने स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया था।
नोटिस को चुनौती : दरअसल संस्था ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी थी कि यह नोटिस स्वयं विभाग के वर्ष 2013 के सर्कुलर का विरोधाभासी है। इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया था कि किसी भी सहकारी संस्था की संपत्ति नीलाम करने के पूर्व उसे पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाने होंगे, लेकिन विभाग ने ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना स्पष्टीकरण विभाग को सौंपने का आदेश दिया। विभाग द्वारा संस्था के हित के विरुद्ध फैसला लेने पर उसे हाई कोर्ट के विचाराधीन रखा गया है।
Created On :   4 April 2023 10:43 AM IST