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वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग का शोषण करने वाली महिला को लेकर कोर्ट सख्त
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने की आरोपी महिला को जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति के लिए आरोपी महिला ने नाबालिग का शोषण किया है इसलिए हम महिला के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखा सकते है। यह बात कहते हुए न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल ने आरोपी महिला पुष्पा जाधव के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
जमानत आवेदन में महिला ने दावा किया था कि वह साल 2016 से जेल में बंद है इसलिए उसे जमानत प्रदान किया जाए। किंतु न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी पर काफी गंभीर आरोप है। इसलिए हम उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकते है। इस तरह से न्यायमूर्ति ने आरोपी महिला को राहत देने से इंकार कर दिया किंतु उससे जुड़े मुकदमे की सुनवाई को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।
आरोपी महिला को मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा ने मई 2016 में घर मे छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। और नाबालिग को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया था जबकि महिला व उसके पति को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले पुलिस ने महिला के यहां एक फर्जी ग्राहक भेजा था। इसके बाद उसके घर में छापेमारी की थी।
Created On :   12 Dec 2020 12:13 PM GMT