सैनिकों-पूर्व सैनिकों का ग्राम पंचायत प्रापर्टी टैक्स माफ

Ex-servicemen forgiven Gram Panchayat property tax
सैनिकों-पूर्व सैनिकों का ग्राम पंचायत प्रापर्टी टैक्स माफ
सैनिकों-पूर्व सैनिकों का ग्राम पंचायत प्रापर्टी टैक्स माफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य के वर्तमान व पूर्व सैनिकों को अब ग्राम पंचायत संपत्ति कर नहीं देगा होगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है।  उन्होंने बताया कि राज्य के कृषि व सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे ने यह मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने यह फैसला लिया है।

मुश्रीफ ने बताया कि सेना में शौर्य पदक, सेवा पदक  सहित अन्य पदक हासिल करने वाले सैनिकों व उनके आश्रितों को एक निवासी इमारत के लिए ग्राम पंचायत संपत्ति कर माफ करने का प्रावधान पहले से है। अब प्रावधान को व्यापक करते हुए इसका लाभ सभी मौजूदा व पूर्व सैनिकों के लिए संपत्ति कर माफ करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि कर माफी के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र जरुरी होगा।  
 

Created On :   19 Aug 2020 12:17 PM GMT

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