विवाह का वादा पूरा नहीं कर पाना अपराध नहीं

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कोर्ट ने कहा विवाह का वादा पूरा नहीं कर पाना अपराध नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आधुनिक जीवन में प्रेम और विवाह जैसे रिश्तों का ताना-बाना बहुत जटिल हो गया है। लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते है, जिसमें एक युवक किसी युवती को विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध स्थापित करता है और फिर विवाह से मुकर जाता है।  ऐसे में युवक और उसके परिजनों पर आपराधिक मामला दर्ज करके उसे कोर्ट में घसीटा जाता है। ऐसे ही एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक अहम फैसला दिया है। न्यायमूर्ति वी.एम.देशपांडे और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने माना है कि विवाह की कोई मंशा न होने पर भी विवाह का झूठा वादा करना एक अलग बात है और विवाह का दावा करके उसे पूरा न कर पाना अलग। इस मामले में हाईकोर्ट ने बुलढाणा जिले के हिवरखेड निवासी 24 वर्षीय युवक और उसके परिजनों पर दर्ज एफआईआर खारिज कर दी है।

 

Created On :   28 March 2022 5:07 AM GMT

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