बिना बताए फ्लैट गिरवी रख दिया, बिल्डर को कर्ज देने वाली यवतमाल सहकारी बैंक संचालक व पदाधिकारियों पर मामला दर्ज करें

file a case against the Yavatmal co-operative bank operators and officials who gave loans to the builder
बिना बताए फ्लैट गिरवी रख दिया, बिल्डर को कर्ज देने वाली यवतमाल सहकारी बैंक संचालक व पदाधिकारियों पर मामला दर्ज करें
बिना बताए फ्लैट गिरवी रख दिया, बिल्डर को कर्ज देने वाली यवतमाल सहकारी बैंक संचालक व पदाधिकारियों पर मामला दर्ज करें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। यवतमाल सहकारी बैंक के संचालक मंडल व पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की प्रार्थना को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। शहर के श्रद्धानंदपेठ स्थित एक अपार्टमेंट के 9 निवासियों ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता विलास जुगडे व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

याचिकाकर्ता के अनुसार, अभ्यंकर नगर परिसर में प्लॉट क्रमांक 69 पर 7200 वर्ग फीट पर कुल 9 फ्लैट बने हैं। हितेश्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि. ने वर्ष 2014 में इस स्किम के पुनर्विकास का करार किया था। बिल्डर के साथ हुए फ्लैटधारकों के करार में में साफ लिखा था कि ये 9 फ्लैट गिरवी नहीं रखे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बिल्डर ने वर्ष 2016 में यवतमाल सहकारी बैंक में फ्लैट गिरवी रख कर ढाई करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। फ्लैटधारकों के आपत्ति जताने पर बैंक ने गलती सुधारी, लेकिन फिर वर्ष 2018 में दोबारा बिल्डर को इन्हीं फ्लैट के आधार पर साढ़े तीन करोड़ का कर्ज दे दिया। अब बिल्डर द्वारा कर्ज न चुकाने के कारण बैंक ने इस जमीन की नीलामी का नोटिस निकाला, जिसके बाद फ्लैटधारकों ने हाईकोर्ट की शरण लेकर बैंक पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की है।  

Created On :   25 Feb 2021 4:26 AM GMT

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