अमरावती के पूर्व पुलिस कमिश्नर को भरना होगा 1 लाख रुपए जुर्माना, महिला को देर रात थाने में बुलाना पड़ा महंगा

Former Amravati police commissioner to be fined Rs 1 lakh, woman had to be summoned to the police station late at night.
अमरावती के पूर्व पुलिस कमिश्नर को भरना होगा 1 लाख रुपए जुर्माना, महिला को देर रात थाने में बुलाना पड़ा महंगा
अमरावती के पूर्व पुलिस कमिश्नर को भरना होगा 1 लाख रुपए जुर्माना, महिला को देर रात थाने में बुलाना पड़ा महंगा

डिजिटल डेस्क, अमरावती । महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) ने अमरावती के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार  पर एक महिला को पूछताछ के लिए देर रात थाने बुलाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।इस बाबत स्टेटह्यूमन राइट कमिशन में पीड़िता द्वारा शिकायत की गई थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए आयोग ने एक लाख का जुर्माना पुलिस विभाग पर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद पुलिस स्टेशन नहीं बनाया जा सकता

मामला 10 साल पहले 21 मार्च 2011 का है जिसमें एक केस में पीड़िता कंचनमाला गावंडे को उनके पति की गिरफ्तारी के बाद अमरावती पुलिस ने उन्हें और उनकी दो बेटियों को पुलिस स्टेशन बुलाया था। पुलिस ने उन्हें और उनकी बेटियों को देर रात तक रोक कर रखा था और उन्हें धमकाया भी था।

पीड़िता कंचनमाला गावंडे ने इस मामले में महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और शहर कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी बचते के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने एक लाख जुर्माने का आदेश दिया है। अमितेश कुमार फिलहाल नागपुर के मौजूदा पुलिस कमिश्नर भी हैं।

ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश के बाद पीड़िता ने कहा है कि आखिरकार 11 साल के इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने बताया कि वह अपने पति के बारे में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थीं। लेकिन वह लोग मुझे पुलिस स्टेशन से जाने नहीं दे रहे थे। मैं देर रात तक अपनी बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन में इंतजार करती रही। उन्होंने इस तरह के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह ठीक है?

Created On :   4 Feb 2021 4:52 AM GMT

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