16 से 20 अगस्त तक होगा ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन!

From 16 to 20 August, the Gram Sabhas will be organized in a phased manner!
16 से 20 अगस्त तक होगा ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन!
चरणबद्ध आयोजन! 16 से 20 अगस्त तक होगा ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन!

डिजिटल डेस्क | मण्डला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि जिले के प्रत्येक ग्राम में 16 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 तक ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया जाना है। ग्रामसभा के आयोजन के दौरान जेण्डर, भोजन, पोषण स्वास्थ्य, पानी एवं स्वच्छता पर शपथ लेना। जेंण्डर फोरम के सदस्यों की जानकारी एवं कार्यों का वाचन (जहाँ लागू हो) किया जाएगा। ऐसे लक्षित परिवार जो सूची अनुसार समूह में नहीं जुड़े हैं लेकिन एसईसीसी सूची में है को समूह में शामिल किया जाए। महिला हिंसा मुक्त परिवार, समाज व ग्राम पंचायत बने इस हेतु ग्रामसभा में चर्चा व रणनीति तैयार कर कार्यवाही करना। ऐसे परिवार जो एसईसीसी सूची में शामिल हैं परन्तु वह स्व-सहायता समूह में जुड़ना नहीं चाहते, ऐसे परिवारों की सूची का ग्रामसभा में अनुमोदन कराना।

स्व-सहायता समूह मनरेगा अंतर्गत नर्सरी निर्माण का अनुमोदन लेना। प्लास्टिक कचरा मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए स्वच्छता अभियान के प्रस्ताव का अनुमोदन। समूहों के द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों को गांव में ही विक्रय एवं प्रचार-प्रसार हेतु चर्चा, बी.सी. सखी, उद्यम सखी, कृषि सखी, पशुपालन कार्य आदि सहित अन्य सेवायें ग्रामीण को उपलब्ध कराने पर चर्चा। ग्रामसभा में भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान (एनएआईपी) के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की सूची पढ़ा जाना। समूह सदस्यों द्वारा गांव में की जा रही विशिष्ट आजीविका गतिविधियों, नवाचारों पर चर्चा। जैवविविधिता प्रबंधन समिति के दायित्वों पर चर्चा प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों के शीघ्र पूर्ण कराने पर चर्चा।

शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल-जल योजना के रख-रखाव की व्यवस्था संबंधी चर्चा। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम जलापूर्ति अधोसंरचना की लागत का 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं 10 प्रतिशत सामान्य ग्रामों से सामुदायिक अंशदान संबंधी चर्चा। इन विषयों पर भी होगी चर्चा मध्याह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षा का लोक व्यापीकरण, शालाओं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरंतरता सुनिश्चित् करना तथा शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना भी है। ग्राम पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विगत 15 वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2019-20 तक) निर्मित विभागीय स्थायी परिसम्पत्तियों की जानकारी पोर्टल में अपलोड कराना।

ग्राम पंचायतों के सड़क वत्ती, नल जल योजना तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों के कनेक्शनों के विद्युत देयकों के बकाया राशि का भुगतान संबंधित वितरण कम्पनियों को अविलम्ब किया जाने संबंधी चर्चा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77-क(1) व अनुसूची 1-क(3) के अनुसार ग्राम पंचायत जलकर रेट) अधिरोपित करेगी। इन करों के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामसभा अनिवार्य कर (शर्त तथा अपवाद) नियम 2001, मध्यप्रदेश पंचायत (करों के अधिरोपण निर्धारण, संग्रहण तथा विनियमन) नियम 1996 में प्रावधान है। करारोपण प्रक्रिया करदाताओं से निरन्तर एवं करदाताओं से वसूली शेष हो तो वसूली करना।

Created On :   16 Aug 2021 8:17 AM GMT

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