दिल्ली हाईकोर्ट में आज से केवल अति आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई

From now on, only the most urgent cases will be heard in the Delhi High Court.
दिल्ली हाईकोर्ट में आज से केवल अति आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में आज से केवल अति आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को कहा कि कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण वह केवल वर्ष 2021 में दर्ज तत्काल मामलों की सुनवाई करेगा। आज से हाईकोर्ट में केवल अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी, जो वर्ष 2021 में फाइल किए गए हैं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में कोविड-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर यह आदेश दिया गया है कि इस न्यायालय की सभी माननीय पीठ (बेंच) 19 अप्रैल 2021 से केवल वर्ष 2021 में दायर बेहद जरूरी मामलों पर ही सुनवाई करेगी।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया कि 22 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक दाखिल या सूचीबद्ध किए सभी मामलों की सुनवाई सामूहिक रूप से स्थगित कर दी जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि इनमें से किसी मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत होने पर पक्षकारों द्वारा पहले से जारी लिंक पर आग्रह किया जा सकता है।

Created On :   18 April 2021 7:16 PM GMT

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