5 हजार की रिश्वत पर सरकारी डॉक्टर को 4 वर्ष की कठोर कैद,  भेजे गए सेंट्रल जेल

Government doctor sentenced to 4 years of rigorous imprisonment for taking a bribe of 5 thousand, sent to Central Jail
5 हजार की रिश्वत पर सरकारी डॉक्टर को 4 वर्ष की कठोर कैद,  भेजे गए सेंट्रल जेल
मध्य प्रदेश 5 हजार की रिश्वत पर सरकारी डॉक्टर को 4 वर्ष की कठोर कैद,  भेजे गए सेंट्रल जेल

डिजिटल डेस्क, सतना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष कोर्ट ने 5 हजार की रिश्वत लेेने का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मैहर के सिविल अस्पताल में पदस्थ अस्थि रोग विशेषज्ञ डा.आरके गुप्ता को 4 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज  एके द्विवेदी की कोर्ट ने डा. गुप्ता को सेंट्रल जेल भेज दिया है। अदालत ने 20 हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक और एडीपीओ फखरुद्दीन ने लोकायुक्त का पक्ष रखा।

घर में लाल हुए हाथ

पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि छोटेलाल अहिरवार का सिंहपुर में बस से 15 अक्टूबर 2016 को एक्सीडेंट हो गया था, जिसे इलाज के लिए उसका जीजा रमैया अहिरवार उसे जिला चिकित्सालय लेकर आया। लोकायुक्त को दी गई लिखित शिकायत में रमैया अहिरवार ने बताया कि दाहिने  हाथ के फैक्चर के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 5 हजार की रिश्वत मांग रहे हैं, वह रिश्वत नहीं देना चाहता, कार्रवाई की जाए। शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ट्रेप कार्रवाई आयोजित की। 21 अक्टूबर 2016 को डॉ. राजेन्द्र कुमार गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता उसके भरहुत नगर स्थित घर से 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बाद-विवेचना मामले का अभियोग पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने पीसी एक्ट की धारा 7 और 13 (1)(डी) का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी डॉक्टर को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   27 March 2023 3:10 PM GMT

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