मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद में महिला-वकीलों से चर्चा करेगी सरकार

Government will discuss women-lawyers in Mumbai, Nagpur, Aurangabad
मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद में महिला-वकीलों से चर्चा करेगी सरकार
मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद में महिला-वकीलों से चर्चा करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रस्तावित शक्ति कानून किस तरह से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके इसके लिए मामले में गठित विधानमंडल की समिति महिला और वकीलों के संगठनों से बात करेगी। बुधवार को गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि कानून ज्यादा मजबूत बने और इसमें कमी न रह जाए इसके लिए मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद में महिला और वकीलों के संगठनों को आमंत्रित उनकी राय ली जाएगी।  

 बता दें कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन और दूसरे अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ ज्यादा कड़ा शक्ति कानून लाने जा रही है, जिसमें मौत की सजा का भी प्रावधान होगा। शीतकालीन सत्र में यह विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया था लेकिन जल्दबाजी में कानून में कोई कमी न रह जाए इसलिए सर्वसहमति से इसे गृहमंत्री कि अध्यक्षता में बनी दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। समिति लोगों की राय लेकर कानून में जरूरी सुधार करेगी। देशमुख ने बताया कि मंगलवार को इस समिति की बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि 11 जनवरी को नागपुर, 19 जनवरी को मुंबई और 29 जनवरी को औरंगाबाद में महिला और वकीलों के संगठनों के साथ समिति बैठक करेगी। आमंत्रित महिला संगठनों को दोपहर तीन बजे जबकि वकीलों के संगठनों को शाम पांच बजे का समय दिया गया है। लोगों से अपील की गई है वे कानून पर अपनी राय लिखित स्वरूप में दें।          

आम लोग भी भेजें राय
गृहमंत्री अनिल देशमुख ने आम लोगों से भी अपील की है कि कानून  ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए वे भी अपनी राय या प्रस्तावित सुधार भेजे। विधेयक की मराठी और अंग्रेजी प्रतियां नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर के सरकारी ग्रंथागार के साथ मुंबई के चर्नीरोड स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से खरीदी जा सकतीं हैं। इसके अलावा सरकार की वेबसाइट पर भी विधेयक की प्रति उपलब्ध है। जिन लोगों को प्रस्तावित कानून पर कोई सुझाव देना है वे सुझाव की तीन प्रतियां विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत, विधानमंडल, बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई के पते पर अथवा a1.assem-bly.mls@gmail.com  पर ईमेल के जरिए 15 जनवरी की शाम पांच बजे तक भेज सकते हैं।  

Created On :   6 Jan 2021 2:10 PM GMT

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