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अधिक बिजली बिल की शिकायतों पर शीघ्रता से हो सुनवाई
डिजिटल डेस्क,मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (महावितरण) को निर्देश दिया है कि वह बेतहाशा बिजली बिल के मुद्दे को लेकर जुडी शिकायतों पर शीघ्रता से सुनवाई करे। हाईकोर्ट ने यह निर्देश कारोबारी रविंद्र देसाई व एमडी शेख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। देसाई ने याचिका में दावा किया था कि उन्हें जून महीने में दस गुना अधिक बिजली का बिल भेजा गया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता दीपा चव्हाणने न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव कि खंडपीठ के सामने कहा कि बेतहाशा बिजली बिल के मुद्दे को लेकर महावितरण सुनवाई कर रहा है। उन्होंने उस दावे का खंडन किया जिसमें उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिजली बिल भेजने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को औसत बिल भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि विद्युत नियामक आयोग ने भी इस विषय पर लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने भी अपनी शिकायत महावितरण के पास भेजी है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील विशाल सक्सेना ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बेतहाशा बिजली बिल ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इसलिए याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक जून महीने के बिजली बिल की वसूली पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद महावितरण को बेतहाशा बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों का शीघ्रता से निपटारा करने का निर्देश दियाऔर कहा कि लोगों को अपनी शिकायतें भेजने के लिए ऑनलाइन लिंक भी उपलब्ध कराए जाए।
Created On :   14 July 2020 12:24 PM GMT